राजस्थान तारबंदी योजना | ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Rajasthan Tarbandi Yojana | Online Apply | Government Schemes | Tarbandi Yojana Rajasthan | Rajasthan Tarbandi Yojana Official Website
Rajasthan Tarbandi Yojana का Online Form Apply कैसे करे ? Government Schemes
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों का वित्तीय सहयोग करने हेतु तारबंदी योजना संचालित की जा रही है जिसमे किसानों को खेत के चारों तरफ तारबंदी ( बाड़ ) लगाने हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है | अधिकतर किसान पैसों की कमी के चलते है सुव्यवस्थित मेड़बंदी नहीं कर पाते है जिसके कारण आवारा पशु फसल को नुकसान पहुचाते है | इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है |
Rajasthan Tarbandi Yojana की पात्रता
- आवेदनकर्ता किसान राजस्थान का स्थायी निवासी हो |
- इस योजना का लाभ सभी प्रकार की श्रेणी मे आने वाले किसानों को दिया जायेगा।
- व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदनकर्ता के पास कम से कम 1.5 हैक्टर जमीन एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होता है इस कारण कम से कम 0.5 हैक्टर भूमि एक ही जगह पर होना आवश्यक है |
- एक साथ समूह मे आवेदन में 10 या अधिक किसानों के समूह में कम से कम 5 हैक्टेयर जमीन तथा समूह की भूमि की सीमाये निधारित पेरीफेरी में होना आवश्यक है |
Rajasthan Tarbandi Yojana के लाभ
- किसानों को 400 मीटर तक तारबन्दी लगाने पर लघु एवं सीमान्त किसानों को लागत का 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- का अनुदान दिया जाएगा |
- उसके अलावा अन्य सामान्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- का अनुदान देय होगा |
- सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक किसानों के समूह में कम से कम 5 हैक्टेयर में तारबंदी करने पर लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 56000 /- प्रति किसान 400 मीटर तक अनुदान दिया जाएगा।
Rajasthan Tarbandi Yojana का मुख्य उद्देश्य
Rajasthan Tarbandi Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानो के फसल की आवारा पशु एवं नीलगायों द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है | किसान पैसो के अभाव मे तारबंदी लगा नहीं पाते है जिसको देखते हुए सरकार ने अनुदान राशि देने की योजना का शुभारंभ किया है जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी |
Rajasthan Tarbandi Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज ( Government Schemes)
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाईल नंबर
- डिजिटल जमाबंदी ( छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो )
- पटवारी द्वारा सत्यापित जमाबंदी एवं भू -नक्शा
Rajasthan Tarbandi Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- किसान Rajasthan Tarbandi Yojana हेतु ऑनलाइन आवेदन ईमित्र केंद्र अथवा स्वयं राज किसान पोर्टल द्वारा कर सकता है |
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र आनलाईन जमा करने पर उसकी रसीद आनलाईन ही प्राप्त सकता है |
राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना है - खेतों की तारबंदी
- उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहां पर किसान/नागरिक लॉग इन लिखा होगा |
- वहाँ पर आपको जनाधार नंबर भरे मे आपको जन आधार कार्ड नंबर डाल कर सबमिट पर क्लिक करना है |
- फिर आपके सामने जन आधार के सभी सदस्यों की सूची खुल जाएगी | जिसका आप Rajasthan Tarbandi Yojana के लिए रजिस्ट्रैशन करना चाहते है उसको सिलेक्ट करे और ओटीपी भेजे पर क्लिक करे |
- ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर भेजी जाएगी |
- ओटीपी डालने पर आपका आवेदन आगे बढ़ जाएगा |
- उसके बाद सभी प्रकार की जानकारिया जाँचने के पश्चात Save & Next पर क्लिक करे |
- अपना बैंक अकाउंट नंबर जांच ले | यहाँ पर जन आधार कार्ड में अपडेट बैंक अकाउंट नंबर प्रदर्शित होगा |
- आपकी प्रोफाइल बन चुकी है | प्रोफाइल बनने के बाद आपके डेशबोर्ड खुल जाएगा वहाँ पर बायीं तरफ एक ऑप्शन होगा - 'आवेदन के लिए क्लिक करे' उस पर आपको क्लिक करना है |
- अब आपके सामने सभी प्रकार की सेवाएं खुल जाएगी जिसमे से आपको ' कृषि सब्सिडी सेवाएं ' पर क्लिक करना होगा |
- कृषि सब्सिडी सेवाएं पर क्लिक करेंगे तो समस्त कृषि सब्सिडी सेवाओ के फॉर्म दिखाई देंगे |
- इस Government Schemes के लिए आवेदन करने के लिए ' Subsidy for Barbed Wire Fencing ' पर क्लिक करना होगा |
- अगले स्टेप में सभी instruction को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद Next पर क्लिक करना है|
- अगर आप लघु या सीमांत कृषक है तो जन आधार मे श्रेणी जुड़वा ले अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे |
- अगर आप लघु या सीमांत कृषक नहीं है तो कृपया Others ऑप्शन को सिलेक्ट करे |
- अपना पता भरे |
- सबसे पहले जमीन के खाता नंबर एवं खसरा नंबर दर्ज करे और जमीन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) दर्ज करे जितने में आप तारबंदी लगाना चाहते है |
- अगले स्टेप में आपको FARM LAND OWNERSHIP में अगर आपके खुद के नाम पर जमीन है तो SELF को सेलेक्ट करे और अगर आपके हिस्से में जमीन नहीं आती है तो NOTIONAL SHARE को सेलेक्ट करे|
- उसके बाद पीडीएफ़ फॉर्मेट में पटवारी द्वारा सत्यापित भू-नक्शा एवं जमाबंदी अपलोड करे |
- जमाबंदी में डिजिटल जमाबंदी अपलोड करे |
- PUJARICERTIFICATE अपलोड करे ( यदि हो तो )
- अगर आप ग्रुप में आवेदन कर रहे है तो add more पर क्लिक करके और भी खसरे जोड़ सकते है |
- सभी डिटेल्स भरने के बाद घोषणा को टिक मार्क लगाते हुए FINAL SAVE पर क्लिक करे | जवाब
- उसके बाद सारी डिटेल्स को देख ले और फिर कन्फर्म पर क्लिक करे |
- क्लिक करते ही आपका Rajasthan Tarbandi Yojana ( Government Schemes) का आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा|
- Rajasthan Tarbandi Yojana का फॉर्म सबमिट होने के बाद रसीद को प्रिन्ट अथवा सेव कर ले |
- आपका आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा और आप अपने आवेदन का स्टैटस इसी पोर्टल पर देख सकते है |
- Rajasthan Tarbandi Yojana का आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको इसका लाभ आपके बैंक खाते मे दे दिया जाएगा |
- Government Schemes से संबंधित ऐसी ही जानकारी के लिए हमे फॉलो करते रहे |
Frequently Asked Question (FAQ)
Q : Rajasthan Tarbandi Yojana के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए?
जवाब - आवेदन कर्ता के पास कम से कम 1.5 हैक्टर जमीन होना जरूरी है |
Q : राजस्थान में लघु और सीमांत किसान कौन है?
जवाब - लघु किसान :- दो हेक्टेयर (पांच एकड़) या कम जमीन रखनेवाला किसान , सीमांत किसान :- एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) या कम जमीन रखनेवाला किसान |
Q : Rajasthan Tarbandi Yojana का पैसा कब मिलेगा?
जवाब - आवेदन संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के बाद जिसमे 15 दिन से 1 महिना भी लग सकता है |
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